लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट! अगर 2 साल में ये परीक्षा पास नहीं किया तो जा सकती है नौकरी
डेढ़ लाख शिक्षकों पर नौकरी संकट
मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट के हालात बनते नजर आ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 लागू होने से पहले हुई थी, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) पास करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने हाल ही में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट फैसले पर आदेश जारी
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर लिया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षकों को आदेश जारी होने की तारीख से दो साल के भीतर टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक तय समय सीमा के भीतर टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो उसे सेवा से हटाया भी जा सकता है। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे शिक्षकों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संचालनालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उन्हें समय रहते परीक्षा में शामिल होने की सूचना दें।


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