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SAMAYOJA 2026 : समायोजन केस में हाईकोर्ट का आदेश का सारांश , महत्वपूर्ण विश्लेषण

SAMAYOJA 2026 : समायोजन केस में हाईकोर्ट का आदेश का सारांश , महत्वपूर्ण विश्लेषण

समायोजन को लेकर दाखिल SPLA No. 398 of 2026 का हाईकोर्ट का आदेश है, जिसे न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला और सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने 22 मई 2026 को पारित किया। 

 

 पेज 3 की व्याख्या:

 

 (ii) एक बार जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी सूचियों का सत्यापन (verification) हो जाता है, तब जिला स्तरीय समिति (District Level Committee) अगले 10 दिनों के अंदर आपत्तियों (objections) का निपटारा करेगी। सभी आपत्तियाँ 20 जून 2026 तक उठाई जा सकती हैं और उनका फैसला भी उसी तारीख तक होना चाहिए।

 

(iii)सरप्लस शिक्षकों (अतिरिक्त शिक्षकों) की पहचान करते समय पूरे उत्तर प्रदेश में "First-in First-out" का सिद्धांत एक समान रूप से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो शिक्षक सबसे पहले नियुक्त हुए थे, उन्हें सबसे पहले सरप्लस माना जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई अन्य सिद्धांत (जैसे सीनियरिटी, अंक, या कोई और तरीका) लागू नहीं किया जाएगा। अगर कहीं व्यक्तिगत निर्णय (subjectivity) की जरूरत पड़े तो उसे संस्थान स्तर पर किया जा सकता है।

 

(iv)इस प्रक्रिया में सबसे पहले जिला स्तरीय समिति सरप्लस शिक्षकों की रेडी लिस्ट (Ready List) तैयार करेगी। यदि किसी शिक्षक के मामले में पहले से कोई अंतरिम आदेश (interim order) चल रहा है, तो उसे अगली लाइन के शिक्षक के साथ वैकल्पिक नाम सुझाया जा सकता है।

 

(v) इस मामले में अंतिम फैसला अगली तारीख (next date) पर लिया जाएगा।

 

(vi)आपत्तियों के निपटारे के समय जिला समिति केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित डेटा ही देखेगी। 30 अप्रैल 2026 की कट-ऑफ तारीख के बाद का कोई भी डेटा जिला समिति नहीं देख सकती। इससे प्रक्रिया को पारदर्शी और सीमित रखने का प्रयास किया गया है।

 

 

 

पेज 4 की व्याख्या:

 

(vii) एक बार रेडी लिस्ट तैयार हो जाने के बाद, उसे पूरे राज्य के लिए अगली तारीख से पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर (स्थानांतरण) नहीं होगा।

 

(viii) राज्य सरकार एक अलग सूची भी तैयार कर सकती है जिसमें वे सभी शिक्षक शामिल हों जो वर्तमान में गैर-शिक्षण पदों (non-teaching posts) पर तैनात हैं। ऐसे शिक्षक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे।  

कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि शिक्षकों का मुख्य कार्य युवा मस्तिष्कों को शिक्षित करना है। इसलिए अस्थायी/अन्य कार्यों पर लगाना स्थायी तैनाती नहीं माना जाएगा।

 

(ix)इस बीच राज्य सरकार स्टे वेकेशन (stay vacation) या अन्य लंबित मुद्दों पर उचित कदम उठा सकती है।

 

 

 

अंतिम निर्देश (Points 11, 12, 13):

 

11. अगली तारीख 3 जुलाई 2026 को तय की गई है।

 

12. पहले दिए गए अंतरिम आदेश को अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।

 

13. आज (22 मई 2026) जो नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनके कारण पुराना आदेश केवल उतनी ही सीमा तक संशोधित (modified) माना जाएगा, जितना इन नई दिशाओं से प्रभावित हो।

 

 

 

 समग्र सारांश:

यह आदेश सरप्लस शिक्षकों की पहचान और उनकी पुनः तैनाती की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और एक समान बनाने के लिए दिया गया है। कोर्ट ने "First-in First-out" को मुख्य आधार बनाया है और समय-सीमा (20 जून तक आपत्तियाँ, 3 जुलाई को अगली सुनवाई) तय कर दी है।

  बृजेश दीक्षित 

प्रदेश संगठन मंत्री 

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ आगरा

मोबाइल नबंर 9997645809

 

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