BIG UPDATE : EL (Earned Leave) कब मिलेगी, कैसे लें और कौन करेगा मंजूर? जानिए पूरे नियम
EL (Earned Leave) Rules for Teachers: अर्जित अवकाश को लेकर जानिए 5 बड़े नियम, BSA
से कैसे मिलेगी मंजूरी?
EL (Earned Leave) को लेकर
शिक्षकों के लिए जरूरी जानकारी, जानिए कब और कैसे ले सकते
हैं अर्जित अवकाश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में
कार्यरत शिक्षकों के लिए Earned Leave (EL) यानी अर्जित अवकाश को लेकर कई तरह की भ्रांतियां बनी रहती हैं। हाल के दिनों में EL से जुड़े नियमों की जानकारी सोशल मीडिया पर भी तेजी से साझा की जा रही है।
ऐसे में शिक्षकों के लिए यह जानना आवश्यक है कि EL कब दी
जाती है, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और इसकी स्वीकृति
किस स्तर से होती है।
प्रत्येक वर्ष मिलती है एक अर्जित अवकाश (EL)
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत
प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक वर्ष एक Earned
Leave (EL) प्रदान की जाती है। इस अवकाश का उपयोग आवश्यकता
के अनुसार नियमानुसार किया जा सकता है।
जरूरत के अनुसार कर सकते हैं उपयोग
EL का उद्देश्य शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर
अतिरिक्त अवकाश की सुविधा देना है। शिक्षक अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक आवश्यकता
के अनुसार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित
नियमों का पालन किया जाए।
CL समाप्त होना जरूरी नहीं
शिक्षकों के बीच यह धारणा प्रचलित है कि पहले Casual Leave (CL) समाप्त होने के बाद ही EL ली जा सकती है। हालांकि
उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। आवश्यकता होने पर
नियमानुसार EL के लिए सीधे आवेदन किया जा सकता है।
EL की स्वीकृति कौन देता है?
EL की स्वीकृति का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के स्तर
पर होता है। इसलिए शिक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते आवेदन करना
चाहिए ताकि स्वीकृति में किसी प्रकार की समस्या न आए।
भुगतान से जुड़ी जानकारी
यदि किसी शिक्षक की EL शेष रह जाती है, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसका भुगतान मूल
वेतन (Basic Pay) के आधार पर नहीं किया जाता। इस
संबंध में शिक्षकों को विभागीय नियमों और शासनादेशों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए।
शिक्षकों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का मानना है कि EL का उपयोग करने से पहले संबंधित
नियमों, विभागीय आदेशों और स्थानीय प्रशासनिक दिशा-निर्देशों
को समझना आवश्यक है। किसी भी भ्रम की स्थिति में अपने BSA कार्यालय या संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से
जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा।
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