SAMAYOJAN 3.0 ORDER : समायोजन_आदेश_3.1  को आसान भाषा में समझिए

SAMAYOJAN 3.0 ORDER : समायोजन_आदेश_3.1  को आसान भाषा में समझिए



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समायोजन को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन इस नए निर्देश से अब काफी चीजें साफ हो गई हैं। सीधी भाषा में कहें तो अब सिर्फ UDISE का डेटा देखकर फैसला नहीं होगा, बल्कि स्कूल की असली स्थिति देखकर आगे की कार्रवाई होगी।

1. यह आदेश किस बारे में है

यह पूरा आदेश माननीय उच्च न्यायालय के 22.04.2026 के आदेश के पालन में जारी किया गया है। मतलब सरकार को कोर्ट ने कहा है कि पहले स्कूलों की असली स्थिति देखो और फिर आगे समायोजन की प्रक्रिया चलाओ।

2. सबसे पहला लक्ष्य क्या है

सरकार का पहला मकसद यह रखा गया है कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक जरूर हों। अभी पूरी कवायद का केंद्र यही है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक बहुत कम हैं, वहां न्यूनतम 2 शिक्षक की व्यवस्था हो सके।

3. किस तारीख की स्थिति मानी जाएगी

पूरी प्रक्रिया में 30.04.2026 की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यानी छात्र संख्या, शिक्षक संख्या और स्कूल की स्थिति इसी तारीख के आधार पर देखी जाएगी।

4. क्या सिर्फ UDISE डेटा ही अंतिम माना जाएगा

नहीं। आदेश में साफ कहा गया है कि UDISE पोर्टल पर मौजूद डेटा केवल संकेतक माना जाएगा। अंतिम आधार वही डेटा होगा जो मौके पर सत्यापित किया जाएगा।

5. सत्यापन कौन करेगा

स्कूल का सत्यापन संयुक्त रूप से किया जाएगा। सामान्य रूप से यह कार्य प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर प्रमाणित किया जाएगा। अगर किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद खाली है तो कार्यवाहक या वरिष्ठतम शिक्षक की भूमिका मानी जा सकती है। और अगर विद्यालय शिक्षक विहीन है तो उस स्थिति में संबंधित अधिकारी मिलकर सत्यापन करेंगे।

6. सत्यापन में क्या-क्या देखा जाएगा

सत्यापन में स्वीकृत पदों की संख्या, वास्तव में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, विषयवार शिक्षक, ज्वाइनिंग तिथि, 30.04.2026 तक की वास्तविक छात्र संख्या, और RTE के अनुसार surplus शिक्षकों की स्थिति देखी जाएगी।

7. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग प्रारूप

आदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अलग-अलग प्रारूप दिया गया है, ताकि स्कूल का सही विवरण एक समान तरीके से इकट्ठा किया जा सके।

8. सत्यापित डेटा आगे कहाँ जाएगा

जो सत्यापित डेटा तैयार होगा, उसे शासनादेश दिनांक 14.11.2025 में गठित जनपद स्तरीय समिति को दिया जाएगा। यही समिति आगे इस पूरे मामले पर काम करेगी।

9. सत्यापित डेटा कहाँ दिखेगा

आदेश में कहा गया है कि सत्यापित डेटा जिला स्तर की अधिकृत वेबसाइट या NIC वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। साथ ही संबंधित शिक्षकों को भी यह जानकारी उनके संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

10. यह काम कब तक होना है

सत्यापित डेटा को 06.05.2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध कराने और संबंधित शिक्षकों तक पहुंचाने की बात कही गई है।

11. आपत्ति किसे देने का अधिकार है

केवल उन्हीं शिक्षकों को आपत्ति देने का मौका मिलेगा जिनका स्थानांतरण या पुनर्तैनाती प्रस्तावित होगी।

12. आपत्ति कैसे और कब देनी होगी

आपत्ति ऑफलाइन माध्यम से देनी होगी और इसके लिए अंतिम तारीख 13.05.2026 रखी गई है।

13. आपत्तियों का फैसला कौन करेगा

सभी आपत्तियों पर निर्णय जनपद स्तरीय समिति करेगी।

14. समिति का मुख्य आधार क्या रहेगा

समिति का मुख्य आधार यह रहेगा कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक उपलब्ध हो जाएं।

15. surplus शिक्षक को कहाँ समायोजित किया जाएगा

पहली कोशिश यह होगी कि surplus शिक्षक को उसी ब्लॉक में समायोजित किया जाए। अगर यह संभव न हो तो नजदीकी ब्लॉक में, और वह भी सड़क से जुड़े नजदीकी विद्यालय में भेजने की कोशिश की जाएगी।

16. महिला शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है

महिला surplus शिक्षकों के मामले में यथासंभव उनके निवास स्थान के पास तैनाती करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही ऐसे विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी जहां सड़क संपर्क बेहतर हो।

17. क्या non-surplus शिक्षक भी प्रभावित होंगे

आदेश में कहा गया है कि this process में non-surplus शिक्षकों को प्रभावित नहीं किया जाए।

18. जिन विद्यालयों में पहले से 2 शिक्षक हैं वहां क्या होगा

जहां 30.04.2026 तक पहले से 2 शिक्षक उपलब्ध हैं, वहां केवल दूसरे विद्यालयों की आवश्यकता पूरी करने के लिए तुरंत अलग से पुनर्तैनाती करना अभी प्राथमिकता नहीं है। पहले उन स्कूलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां न्यूनतम 2 शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं।

19. जिला समिति का आदेश भी सार्वजनिक होगा क्या

हाँ। जिला स्तरीय समिति जो आदेश पारित करेगी, उसे भी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, ताकि संबंधित लोग उसे देख सकें।

20. जिलों को आगे क्या करना है

जनपदों को अपनी की गई कार्रवाई की सूचना 20.05.2026 तक ईमेल पर भेजनी है।

21. कोर्ट की अगली तारीख क्या है

आदेश में यह भी बताया गया है कि यह मामला 22.05.2026 को न्यायालय में सूचीबद्ध है।

22. इस पूरे आदेश का सबसे आसान निचोड़

अब सिर्फ पोर्टल का डेटा नहीं चलेगा। पहले सत्यापन होगा। फिर surplus शिक्षक की पहचान होगी। फिर आपत्ति ली जाएगी। और पूरी कोशिश यह रहेगी कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक उपलब्ध रहें।

स्रोत:

उत्तर प्रदेश शासन

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

महत्वपूर्ण निर्देश / कोर्ट केस संख्या 2251/68-5-2026

दिनांक 04 मई 2026

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2026 के अनुपालन में जारी निर्देश

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आशीष लोहिया