प्रतिकर (Compensatory Leave) व उपार्जित अवकाश (EL) के अंतर को समझें
“नियम 15.5(16)” क्या बताता है?
👉 यह नियम सामान्यतः इस बात से संबंधित होता है कि:
यदि किसी शिक्षक/कर्मचारी से अवकाश (छुट्टियों) के दौरान सरकारी कार्य (जैसे जनगणना) कराया जाता है, तो उसके बदले उसे “उपार्जित अवकाश (Earned Leave)” दिया जाएगा।
15.5(16) का practical अर्थ
👉 “15.5(16)” का मतलब आमतौर पर यह होता है:
- नियम संख्या 15 के अंदर उप-नियम 5 और उसका clause (16)
-
जिसमें यह प्रावधान होता है कि
“छुट्टी के दिनों में कराए गए कार्य के बदले compensatory leave दिया जाएगा”
जरूरी बातें
- यह अवकाश automatic नहीं मिलता
-
आपको इसके लिए:
- आवेदन करना पड़ सकता है
- duty proof देना पड़ता है
- यह आपके विभाग/राज्य के नियमों पर निर्भर करता है
ध्यान रखने योग्य
✔️ ड्यूटी आदेश (Order) सुरक्षित रखें
✔️ उपस्थिति/कार्य दिवस का रिकॉर्ड रखें
✔️ समय पर अवकाश के लिए आवेदन करें

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