प्रतिकर (Compensatory Leave) व उपार्जित अवकाश (EL) के अंतर को समझें

प्रतिकर (Compensatory Leave) व उपार्जित अवकाश (EL) के अंतर को समझें


ग्रीष्मकाल मे जनगणना ड्यूटी (Census Duty) के एवज़ मे नियमानुसार 15.5(16) उपार्जित अवकाश मिलना चाहिए

“नियम 15.5(16)” क्या बताता है?

👉 यह नियम सामान्यतः इस बात से संबंधित होता है कि:
यदि किसी शिक्षक/कर्मचारी से अवकाश (छुट्टियों) के दौरान सरकारी कार्य (जैसे जनगणना) कराया जाता है, तो उसके बदले उसे “उपार्जित अवकाश (Earned Leave)” दिया जाएगा।


15.5(16) का practical अर्थ

👉 “15.5(16)” का मतलब आमतौर पर यह होता है:

  • नियम संख्या 15 के अंदर उप-नियम 5 और उसका clause (16)
  • जिसमें यह प्रावधान होता है कि
    “छुट्टी के दिनों में कराए गए कार्य के बदले compensatory leave दिया जाएगा”

जरूरी बातें

  • यह अवकाश automatic नहीं मिलता
  • आपको इसके लिए:
    • आवेदन करना पड़ सकता है
    • duty proof देना पड़ता है
  • यह आपके विभाग/राज्य के नियमों पर निर्भर करता है

ध्यान रखने योग्य

✔️ ड्यूटी आदेश (Order) सुरक्षित रखें
✔️ उपस्थिति/कार्य दिवस का रिकॉर्ड रखें
✔️ समय पर अवकाश के लिए आवेदन करें


प्रतिकर (Compensatory Leave) व उपार्जित अवकाश (EL) के अंतर को समझें


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