CENSUS 2027 ADVISORY : जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में

CENSUS 2027 ADVISORY : जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में


जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान ग्रीष्म ऋतु/हीटवेव के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में।

CENSUS 2027 ADVISORY : जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में
CENSUS 2027 ADVISORY : जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में

CENSUS 2027 ADVISORY : जनगणना 2027 के अंतर्गत फील्ड कार्य के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश के संबंध में



जनगणना 2027: गर्मी में जान जोखिम में डालकर घर-घर सर्वे में लगे 5.5 लाख कर्मचारी — UP सरकार ने जारी किए आपातकालीन दिशा-निर्देश!


1. उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 02 मई, 2026 को एक महत्वपूर्ण सरकारी पत्र (संख्या-60/4-9/एक-11-2026) जारी किया गया है, जिसमें जनगणना 2027 के प्रथम चरण 'मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना' के दौरान फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

2. इस पत्र में केंद्र सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के पत्र संख्या DCO-UP/Census/17-2025, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 का संदर्भ लेते हुए बताया गया है कि राज्य में दिनांक 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक लगभग 5.5 लाख प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर जनगणना कार्य संपादित करेंगे।

3. पत्र के अनुसार, इस अवधि में प्रदेश भर में भीषण गर्मी के कारण फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य को अत्यधिक खतरा है, जिसे देखते हुए समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रमुख जनगणना अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गई है।

4. शासन ने निर्देशित किया है कि फील्ड कार्य का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि प्रातः 8:00 बजे से पूर्व एवं सायं 4:00 बजे के बाद ही कार्य किया जा सके, ताकि दोपहर की अत्यधिक गर्मी के घातक प्रभावों से कर्मचारियों को बचाया जा सके।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय भी यथासंभव प्रातः 8:00 बजे से प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही फील्ड कार्मिकों को हीट वेव से बचाव हेतु पर्याप्त जल सेवन, सिर ढककर कार्य करने एवं धूप में अनावश्यक रूप से न रुकने जैसी सावधानियाँ बरतने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने को कहा गया है।

6. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के माध्यम से आवश्यकतानुसार ORS, पेयजल एवं प्राथमिक उपचार सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने हीटवेव के खतरे को गंभीरता से लिया है।

7. जनपद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी स्वास्थ्य संकट की स्थिति में तत्काल मदद मिल सके।

8. यह पत्र समस्त जिलाधिकारियों, उत्तर प्रदेश एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को भी प्रतिलिपि हेतु भेजा गया है।


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