समायोजन 2026 में कंपोजिट स्कूल में वरिष्ठता निर्धारण नियम

समायोजन 2026 में कंपोजिट स्कूल में वरिष्ठता निर्धारण नियम



उत्तर प्रदेश के कंपोजिट विद्यालयों में 2026 के समायोजन (Adjustment) के दौरान वरिष्ठता निर्धारण को लेकर कई शिक्षक भ्रमित हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपोजिट स्कूलों में वरिष्ठता तय करते समय मुख्य रूप से नियुक्ति तिथि, संवर्ग (Primary/Upper Primary), और जन्मतिथि (DOB) को आधार माना जा रहा है।


कंपोजिट विद्यालय में शिक्षको की विद्यालय में नियुक्ति तिथि विद्यालय की मर्जिंग तिथि होगी। ऐसे में विद्यालय के मर्ज होने के समय कार्यरत शिक्षको की नियुक्ति तिथि समान हो जाएगी। ऐसे में वरिष्ठता का निर्धारण DOB से होगा।

कम्पोजिट विद्यालय में वरिष्ठता का अध्यापकों की जन्मतिथि और पद से होगा | विद्यालय में उन सभी की नियुक्ति तिथि समान मनी जाएगी

4200 ग्रेड पे के अध्यापक अलग संवर्ग में गिने जाएंगे जबकि 4600 ग्रेड पे के अध्यापक अलग संवर्ग में माने जाएंगे

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