बिना टीईटी पास शिक्षक योग्य नहीं: SUPREME COURT

बिना टीईटी पास शिक्षक योग्य नहीं: SUPREME COURT








सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर स्पष्ट किया है कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए कोई भी शिक्षक योग्य नहीं माना जाएगा. 

अदालत ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष से अधिक समय शेष है, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें इस्तीफा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें इस शर्त से राहत दी गई है|

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा या नहीं, इस पर निर्णय बड़ी पीठ करेगी। इस फैसले का असर देशभर में करीब 10 लाख और अकेले यूपी में लगभग 2 लाख शिक्षकों पर पड़ने का अनुमान है|

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